PM Yojana

Balika Samridhi Yojana Online Apply – बालिका समृद्धि योजना

Balika Samridhi Yojana

Balika Samridhi Yojana (बालिका समृद्धि योजना) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जो BPL परिवारों की बेटियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जाती है। इसे 15 अगस्त 1997 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को बढ़ावा देना है।  PM Yojana  के तहत यह योजना बेटियों को जन्म से लेकर 10वीं तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

Balika Samridhi Yojana Overview – बालिका समृद्धि योजना का परिचय

 

योजना का नाम बालिका समृद्धि योजना (Balika Samridhi Yojana)
शुरुआत की तिथि 15 अगस्त 1997
लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की बेटियाँ
लाभार्थियों की अधिकतम संख्या प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियाँ
लाभ प्राप्त करने की पात्रता 15 अगस्त 1997 या उसके बाद जन्मी बेटियाँ
लाभ का क्षेत्र ग्रामीण और शहरी (झुग्गी-बस्तियों सहित) क्षेत्र
Website  National Portal Of India

Objectives of Balika Samridhi Yojana – योजना का उद्देश्य

  • PM Yojana के तहत बालिकाओं को केवल स्कूल में प्रवेश नहीं, बल्कि शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना।
  • स्कूल ड्रॉप‑आउट कम करना और शिक्षा को मूल्यवान बनाना।
  • बेटी के नाम पर बैंक खाता खुलवाना, जिससे वित्तीय जागरूकता और दीर्घकालिक बचत बढ़ सके।
  • किशोरावस्था या वयस्कता में जमा राशि का उपयोग उच्च शिक्षा या स्वरोज़गार के लिए किया जा सके।
  • समाज में बेटियों की स्थिति मजबूत करना और बाल विवाह की प्रवृत्ति कम करना।
  • राज्य सरकारें भी इस योजना के अनुरूप, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाएँ चला रही हैं।

Balika Samridhi Yojana Benefits – योजना के लाभ

  • बेटी के जन्म पर ₹500 की आर्थिक सहायता।
  • 18 वर्ष तक अविवाहित रहने पर जमा राशि और ब्याज लाभार्थी को मिलेगा।
  • पढ़ाई के खर्च जैसे किताबें, यूनिफॉर्म आदि के लिए मदद।
  • भविष्य में उच्च शिक्षा या स्वरोज़गार के लिए वित्तीय सहायता।
  • समाज में बेटियों का सम्मान और सुरक्षा बढ़ाना।

Annual Scholarship under PM Yojana

कक्षा राशि (₹ प्रति वर्ष)
कक्षा 1–3 ₹300
कक्षा 4 ₹500
कक्षा 5 ₹600
कक्षा 6-7 ₹700
कक्षा 8 ₹800
कक्षा 9-10 ₹1000

Eligibility Criteria – पात्रता मानदंड

  • बेटी का जन्म 15 अगस्त 1997 या बाद में होना चाहिए।
  • परिवार BPL या EWS श्रेणी में होना चाहिए।
  • प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियाँ।
  • माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं।
  • माता-पिता कर देय नहीं होने चाहिए और किसी अन्य वित्तीय सहायता या पेंशन का लाभ नहीं होना चाहिए।
  • लाभ केवल उन लड़कियों को मिलेगा जो हाई स्कूल तक पढ़ाई पूरी करें।

Application Process – आवेदन प्रक्रिया

  1. नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  2. फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें: जन्म प्रमाण पत्र, BPL कार्ड आदि।
  4. फॉर्म और दस्तावेज़ उसी केंद्र में जमा करें।
  5. अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे।
  6. स्वीकृति के बाद आर्थिक सहायता (₹500 + छात्रवृत्ति) DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

Required Documents – आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान और पता प्रमाण
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • BPL / आय प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर (यदि लागू हो)
  • अतिरिक्त दस्तावेज़ (स्कूल प्रवेश, अभिभावक ID वगैरह)

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: बालिका समृद्धि योजना कब शुरू हुई?
उत्तर: 15 अगस्त 1997

प्रश्न 2: योजना में कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: जन्म पर ₹500 और कक्षा 1–10 तक ₹300–1000 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति। 18 वर्ष तक अविवाहित रहने पर पूरी राशि और ब्याज बैंक खाते में मिलती है।

प्रश्न 3: क्या यह योजना सभी लड़कियों के लिए है?
उत्तर: नहीं, केवल BPL परिवार की दो बेटियों के लिए।

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