राजस्थान सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2025 को Mangla Pashu Bima Yojana की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके बहुमूल्य पशुधन की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत सरकार ने कुल 21 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज देने का लक्ष्य रखा है। इसमें 5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरी और 1 लाख ऊंट शामिल हैं। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी विस्तृत जानकारी आप PM Yojana प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं।
Overview: Mangla Pashu Bima Yojana (मंगला पशु बीमा योजना)
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना |
| Launch Date | 13 December 2025 |
| Objective | पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु/दुर्घटना से आर्थिक सुरक्षा |
| Beneficiaries | राजस्थान के जनाधार कार्डधारी पशुपालक |
| Benefit | Free Livestock Insurance |
| Covered Animals | गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट |
| Insurance Period | 1 Year |
| Application Mode | Online (Website / Mobile App) |
| Total Coverage Limit | 21 लाख पशु |
| Animal Limit | गाय/भैंस – 2, बकरी/भेड़ – 10, ऊंट – 1 |
मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य – Objectives of Mangla Pashu Bima Yojana
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य उन पशुपालकों को आर्थिक सहारा देना है, जिनकी आजीविका पूरी तरह पशुधन पर निर्भर करती है। पशुओं की आकस्मिक मृत्यु, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में यह योजना उन्हें बड़े आर्थिक नुकसान से बचाती है।
यह योजना किसानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और छोटे पशुपालकों के लिए बेहद लाभकारी है। इसी तरह की अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी PM Yojana वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है।
Insurance Coverage Under Mangla Pashu Bima Yojana
योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए निम्नलिखित बीमा राशि निर्धारित की गई है:
- Milch Cow (दुधारू गाय) – ₹40,000
- Milch Buffalo (दुधारू भैंस) – ₹40,000
- Female Goat (मादा बकरी) – ₹4,000
- Female Sheep (मादा भेड़) – ₹4,000
- Camel (ऊंट – नर/मादा) – ₹40,000
बीमा राशि का निर्धारण पशु की उम्र, नस्ल और उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। अधिकतम बीमा सीमा ₹40,000 प्रति पशु रखी गई है।
Eligibility Criteria For Mangla Pashu Bima Yojana – मंगला पशु बीमा योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
- जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है
- पशु का UID टैगिंग होना चाहिए
- पशु का बीमा किसी अन्य योजना में न किया गया हो
- निर्धारित पशु सीमा से अधिक पशु नहीं होने चाहिए
- योजना में पंजीकरण अनिवार्य है
Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online – मंगला पशु बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट https://mmpby.rajasthan.gov.in/ पर जाएं
- “Click for Registration” विकल्प पर क्लिक करें
- जनाधार नंबर दर्ज कर Fetch Details पर क्लिक करें
- मोबाइल पर प्राप्त OTP को Verify करें
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- Submit बटन पर क्लिक करें
सफल आवेदन के बाद मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी लिंक प्राप्त होगा।
Required Documents – मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- जनाधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड
- लखपति दीदी कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- पशु के साथ फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
Mangla Pashu Bima Yojana Insurance Claim Process – यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो क्लेम प्रक्रिया इस प्रकार है:
- 72 घंटे के भीतर संबंधित विभाग को सूचना दें
- पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- बीमा प्रतिनिधि द्वारा मूल्यांकन
- 21 कार्य दिवसों के भीतर राशि खाते में जमा
Valid Claim Conditions:
- आकस्मिक मृत्यु
- सड़क दुर्घटना
- प्राकृतिक आपदा
- आग / जलने की घटना
- जहरीले जीवों का काटना
- बीमारी
- चोरी के बाद हत्या
Important Points to Remember
- UID टैग अनिवार्य
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जरूरी
- मृत्यु की फोटो आवश्यक
- समय पर सूचना देना अनिवार्य
इसी प्रकार की अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप PM Yojana वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं।
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. Mangla Pashu Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पशुपालकों को पशुधन की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना से आर्थिक सुरक्षा देना।
Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
राजस्थान का जनाधार कार्डधारी पशुपालक, जिसके पशु टैग किए गए हों।

