PM Yojana के तहत राजस्थान सरकार दिव्यांग और असहाय बच्चों के माता-पिता को उनकी शिक्षा और देखभाल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत बच्चों को उनकी आयु के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके माता-पिता विकलांग, विधवा, तलाकशुदा या गंभीर बीमारी (जैसे HIV/AIDS) से प्रभावित हों।
Overview: विकलांग पालनहार योजना (PM Yojana)
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | पालनहार योजना (Palanhar Yojana – PM Yojana) |
| शुरुआत | वर्ष 2005 (राजस्थान सरकार) |
| लाभार्थी | अनाथ, परित्यक्त, विधवा/तलाकशुदा महिला के बच्चे, HIV/कुष्ठ रोगी के बच्चे, विकलांग माता-पिता की संतान |
| उद्देश्य | बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
| आवेदन पोर्टल | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
| भुगतान मोड | DBT (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) |
| हेल्पलाइन | 0141-2226604 |
Palanhar Yojana का उद्देश्य
- अनाथ और असहाय बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन‑पोषण देना
- पालक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ना
- सामाजिक समावेशन और सम्मानजनक जीवन का अवसर देना
- सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना और पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति रोकना
- विशेष परिस्थितियों वाली महिलाओं के बच्चों को सहारा देना
- बच्चों में आत्मनिर्भरता और सामाजिक मूल्य विकसित करना
Visit Here- Palanhar Yojana
मध्यप्रदेश की Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana भी इसी तरह के उद्देश्य के लिए है, खासकर कोविड-19 में माता-पिता खो चुके बच्चों के लिए।
Benefits of Palanhar Yojana – पालनहार योजना के लाभ
| आयु वर्ग | मासिक सहायता (₹) | वार्षिक सहायता (₹) | कुल वार्षिक लाभ (₹) |
| 0-6 वर्ष | 500 | – | 6,000 |
| 6-18 वर्ष | 1,000 | 2,000 | 14,000 |
Eligibility Criteria – पात्रता
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम (12वीं तक पढ़ाई कर रहा हो तो 19 वर्ष तक)
- बच्चे की स्थिति (कोई एक):
- अनाथ या निराश्रित
- माता-पिता को मृत्यु दंड/आजीवन कारावास
- निराश्रित पेंशन वाली विधवा महिला के बच्चे (अधिकतम 3 संतानें)
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे
- HIV/AIDS या कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता की संतान
- विकलांग माता-पिता की संतानें
- पालक परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
- राजस्थान का निवासी या कम से कम 3 साल से राज्य में निवास
- 2–6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में पंजीकरण अनिवार्य
- 6 वर्ष के बाद स्कूल में प्रवेश अनिवार्य
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए
Required Documents – आवश्यक दस्तावेज
- विकलांगता प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शिक्षा प्रमाण पत्र
- उम्र प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
PM Yojana – Palanhar Yojana Online Apply
- https://sje.rajasthan.gov.in पर जाएँ
- Apply Online / E-Services में Palanhar Legacy Module चुनें
- SSO ID से लॉगिन करें (नहीं है तो जनआधार/भामाशाह से रजिस्टर करें)
- “New Application” पर क्लिक करें
- आधार नंबर डालकर e-KYC (OTP/बायोमेट्रिक) करें
- बच्चे और पालक की जानकारी भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- सभी प्रविष्टियों की समीक्षा के बाद “Final Submit” करें
- Application ID स्क्रीन पर मिलेगी; इसकी मदद से आवेदन की स्थिति देख सकते हैं
Online Renewal / Status Check
- SJMS Palanhar App Status पेज पर जाएँ
- आवेदन संख्या, भामाशाह संख्या या जन‑आधार ID डालें
- केप्चा भरें और “Search” पर क्लिक करें
- नवीनीकरण स्टेटस, आवेदन फील्ड्स और भुगतान विवरण प्रदर्शित होंगे
Payment Status – भुगतान विवरण
- SJMS पोर्टल का Payment Status पेज खोलें
- Select Type में Payment Status चुनें
- Application ID, भामाशाह संख्या या जन‑आधार ID डालें
- कैप्चा भरें और Search करें
- भुगतान विवरण स्क्रीन पर दिखेगा
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: Palanhar form के लिए age limit क्या है?
A: 0 से 18 वर्ष तक।
Q2: क्या विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षण है?
A: नहीं।
Q3: Palanhar Yojana Form PDF कैसे डाउनलोड करें?
A: राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से।
Q4: Palanhar helpline number क्या है?
A: 0141-2226604
Q5: अगर बच्चा स्कूल छोड़ दे तो क्या होगा?
A: स्कूल में नामांकन नहीं होने पर वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी।

